हाईकोर्ट ने डॉ. शुक्ला के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने वाले आदेश पर रोक लगाई
भोपाल। मध्यप्रदेश कोईकोर्ट की इंदौर खण्डपीठ ने स्टेट डेंटल काउंसिल के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसके द्वारा डा. चन्देश शुक्ला का रजिस्ट्रेशन खत्म किया गया था। डेंटिस्ट्री एक्ट में इस बात का प्रावधान है कि जब तक किसी पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक उसका रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं किया जा सकता। बशर्ते किसी मरीज को हानि नहीं पहुंची हो। ऐसे में कोर्ट ने डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के चलते अब डा. शुक्ला डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के भी सदस्य रह सकते हैं। रजिस्टे्रेशन रद्द होने से उनकी सदस्यता का नोटिफिकेशन नहीं हो पाया था।