वाहन से जुड़े कागजातों की वैधता फिर बढ़ी
केंद्र सरकार ने एक बार फिर वाहनों से जुड़े कागजातों की वैधता अवधि को बढ़ा दिया है। देश में जारी कोरोना के कहर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और वाहनों के परमिट और फिटनेस 30 सितंबर 2021 तक मान्य रहेंगे।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी किया आदेश
सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एनफोर्समेंट अधिकारी फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन और अन्य सभी संबंधित कागजातों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक मानें। इसमें वे सभी कागजात शामिल हैं जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 के बाद या 30 सितंबर 2021 तक खत्म होने जा रही है। मंत्रालय ने कहा है कि इस फैसले से नागरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ट्रांसपोर्ट संबंधी सेवाएं लेने में मदद मिलेगी।
मंत्रालय की सलाह– आदेश का पालन करें सभी राज्य
सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस आदेश का पालन करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा है कि इस कठिन समय में काम कर रहे नागरिकों, ट्रांसपोर्टर्स और अन्य संगठनों के हित में एडवाइजरी का पूर्ण रूप से पालन करें। ताकि इनको किसी भी तरह की परेशानी और कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े।
छठी बार बढ़ाई गई वैधता
मंत्रालय ने कोविड को देखते हुए छठी बार वाहन से जुड़े कागजातों की वैधता अवधि बढ़ाई है। सबसे पहले 30 मार्च 2020 को ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वाहन परमिट और अन्य जरूरी कागजातों की वैधता अवधि बढ़ाई गई थी। इसके बाद 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर 2020, 26 मार्च 2021 को भी इन कागजातों की वैधता अवधि बढ़ाई गई।
देश में कोरोना महामारी आंकड़ों में
- बीते 24 घंटे में कुल नए केस आए: 67,256
- बीते 24 घंटे में कुल ठीक हुए: 1.03 लाख
- बीते 24 घंटे में कुल मौतें: 2,329
- अब तक कुल संक्रमित हो चुके: 2.96 करोड़
- अब तक ठीक हुए: 2.84 करोड़
- अब तक कुल मौतें: 3.81 लाख
- अभी इलाज करा रहे मरीजों की कुल संख्या: 8.21 लाख