कफ़ील ख़ान मामले में योगी सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट में एनएसए पर याचिका ख़ारिज
सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कफ़ील ख़ान के ख़िलाफ़ राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून (एनएसए) की धाराएं हटाए जाने को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की अपील में दख़ल देने से इनकार कर दिया है.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आपराधिक मामलों में हिरासत में लिए जाने को प्रभावित नहीं करेगा और मेरिट के आधार पर फ़ैसला किया जाएगा.
मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा, “हाईकोर्ट के फ़ैसले में दख़ल देने का हमें कोई कारण नहीं दिखता है. लेकिन यह टिप्पणी आपराधिक मामलों की सुनवाई को प्रभावित नहीं करेगी.”
डॉक्टर कफ़ील ने की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद डॉक्टर कफ़ील ख़ान ने ट्वीट किया, “मेरे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ यूपी सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है. अल्लाह शुक्र, जय हिंद जय भारत. बेंच का मानना है कि यह अच्छा फ़ैसला है और इसमें दख़ल देने का कोई कारण नहीं है.”
एनएसए के तहत डॉक्टर कफ़ील ख़ान को जेल में बंद करने के फ़ैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था. इस फ़ैसले को पलटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.